केंद्र की भाजपा सरकार के आदेश ने सभी सरकारी कर्मचारियों और मंत्रालयों के बीच हड़कंप मचा रखा है|
मुख्य तौर पर ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपनी सेवा के लगभग 3 दशक पूरे कर लिए हैं या पूरे होने वाले हैं
क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है
जिसके तहत वह समय पूर्व किसी भी अधिकारी को रिटायरमेंट का आदेश दे सकती है
केंद्र की भाजपा सरकार ने सभी मंत्रालयों को इससे संबंधित एक पत्र भेजा है जिसमें यह कहा गया कि वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था, और सरकारी कार्यों में हो रही मंदी को गति देने के लिए समय से पूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश दे सकती है इसके साथ-साथ आपको बता दें कि केंद्र की सरकार ने यह भी कहा कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है सेवानिवृत्ति का आदेश से कर्मचारी यह न समझे कि यह एक प्रकार से जबरन सेवानिवृत्ति है
सेंट्रल सिविल सर्विसेज 1972 के तहत 30 वर्ष तक सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष से ऊपर है को सरकार समय पूर्व भी सेवानिवृत्ति का आदेश दे सकती है सरकार ने इसी नियम का हवाला देते हुए यह आदेश मंत्रालय को जारी किया है


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